‘पुष्पा 2’ एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार, 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिल्म पुष्पा 2 के पेड प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत की मौत हो गई थी। अल्लू को इसी मामले आरोपी बनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने अल्लू को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था। यहां से उन्हें 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बता दें, भगदड़ मामले में पुलिस ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में बीएनएस सेक्शन 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और 118 (1) आर/डब्ल्यू 3 (5) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब इन धाराओं में अल्लू को कितनी सजा मिलेगी। ये आपको हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
दस साल की सजा का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट(एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) प्रज्ञा पारिजात सिंह ने बताया, पुलिस ने अल्लू के ऊपर भारतीय न्याय सहिंता की जिन धाराओं पर केस दर्ज किया है, उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये धाराएं गैर ज़मानती अपराध के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में उन्हें बेल मिलना मुश्किल है। हालांकि अल्लू बेल के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को 24 घंटे के भीतर अल्लू को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे कि अल्लू को न्यायिक हिरासत में भेजना है या पुलिस हिरासत में।
बिना सूचना के पहुंचे थे अल्लू बता दें, पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में बिना पुलिस को सूचना दिए अल्लू अर्जुन पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई थी। इसी घटना में रेवती नाम की महिला की मौत हो गई थी। वहीं, उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही अल्लू ने महिला के परिवार के प्रति संवेंदना जताते हुए, 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया था।