वाराणसी। दुराचार के मामले में लंबे समय से जिला कारागार में बन्द प्रहलाद गुप्ता उर्फ प्रहलाद मद्धेशिया को हाई कोर्ट से शुक्रवार राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने प्रहलाद गुप्ता की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट में अधिवक्ता बृज किशोर पांडे ने प्रहलाद गुप्ता का पक्ष रखा।
ज्ञातव्य है कि दुराचार के मामले में प्रहलाद गुप्ता को जिला न्यायालय से सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसी के क्रम में लगभग 4 वर्षों से जिला कारागार में बंद चल रहा है। जिसमे जमानत पर रिहा किया गया है। प्रहलाद गुप्ता को जमानत मिल जाने से उसके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है।