वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मनीष कुमार) की अदालत ने भवन निर्माण सामग्री चोरी व बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। टकटकपुर, अर्दली बाज़ार थाना कैंट निवासी आरोपी राजेश सिंह व विकास मिश्रा को 20-20 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश श्रीवास्तव रिंकू, बंटी ख़ान व रागिनी सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार टकटकपुर कैंट निवासी वादी जयप्रकाश गुप्ता जो भदोही में कार्यरत है। उन्होंने 30 अगस्त 2024 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अरोप था कि प्रार्थी 29 अगस्त 2024 की शाम 7.00 बजे अपने अर्द्ध निर्मित मकान जो की छात्रधारी नगर अनौला में है वहां से ताला लगाकर अपने मूल निवास स्थल टकटकपुर आ गया। अगले दिन सुबह जब वह अपने अर्द्ध निर्मित मकान क्षत्रधारी नगर पहुंचा तो वहां से सरिया, वायरिंग फिटिंग का सामान, प्लम्बिक का सामान और बर्तन ग़ायब था। उसने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी तो वहां एक पुलिसकर्मी आए और मामले को ऊपर के अधिकारी को अवगत कराया तथा वादी को पुलिस चौकी FIR के लिए बुलाया गया। पुलिस ने मुक़दमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो आरोपियो का नाम प्रकाश में आया और उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।

