वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायालय (रवींद्र कुमार श्रीवास्तव) की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज मोबाइल लूटपाट के मामले में बलिरामपुर निवासी आरोपी हिमांशु उर्फ हिमांशु गौड़ 50-50 हजार रुपए का दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रवली पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार कुंभापुर, कुड़ी (बड़ागांव) निवासी वादी धीरज कुमार विश्वकर्मा ने बड़ागांव थाने में तहरीर दी थीं कि 11 अक्टूबर 2023 को वह बड़ागांव से काम करके अपने घर जा रहा था। कुड़ी नाले के पास तीन लोग अपाचे बाइक से झप्पटा मारकर मोबाइल और जेब में रखा रुपया ले लिए और कुड़ी की तरफ भाग गए।