वाराणसी। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय, वाराणसी मंडल में तैनात वरिष्ठ सहायक विनय कुमार सिंह को अनुशासनहीनता, मारपीट तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ सहायक शोभनाथ के चिकित्सीय अवकाश पर चले जाने के बाद कार्यालय के पत्रांक सेवा-3/7019-20/2025-26 दिनांक 10 नवंबर 2025 द्वारा उनके पटल से संबंधित कार्य अस्थायी रूप से वरिष्ठ सहायक विनय कुमार सिंह को सौंपे गए थे। इसी क्रम में 02 दिसंबर 2025 को अधोहस्ताक्षरी के अवकाश अवधि के दौरान कार्यालय परिसर में डॉ. अशोक कुमार सिंह, प्रबंधक, विकास इंटर कॉलेज, परमानंदपुर, शिवपुर, वाराणसी के साथ विनय कुमार सिंह द्वारा मारपीट किए जाने की घटना सामने आई।
घटना के संबंध में कार्यालय के पत्रांक शिविर/8429-32/2025-26 दिनांक 09 जनवरी 2026 के माध्यम से विनय कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर विभाग ने कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया।
आरोप है कि विनय कुमार सिंह ने न केवल कार्यालय में मारपीट की, बल्कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, गलत बयानबाजी, विभाग की छवि धूमिल करने तथा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने जैसे गंभीर कृत्य भी किए। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें नियम-4 के अंतर्गत निलंबित किया गया है।
साथ ही नियम-7 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मंडल, वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में विनय कुमार सिंह को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), सारनाथ, वाराणसी से संबद्ध किया गया है।
निलंबन काल के दौरान उन्हें वित्तीय नियम संग्रह खंड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, बशर्ते वे यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
विभाग द्वारा शीघ्र ही उन्हें आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।
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