वाराणसी। मोबाइल फोन लूट व बरामदगी के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ दीनानाथ की अदालत ने ग्राम बंदेपुर पोस्ट बच्छाॅव निवासी आरोपी सूरज कुमार भारतीय को 75-75 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे व उनके सहयोगी रमाकांत पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी आनन्द कुमार सिंह ने राजातालाब थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 9 अक्टूबर 2022 को सायं काल करीब 07:00 बजे अपनी मां शकुंतला देवी के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था तभी मोहनसराय से अदलपुरा मार्ग पर ग्राम बडैनी खुर्द से काठीपुर मार्ग पर पहुंचा तो पीछे से टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाश आये और उस पर पीछे बैठा बदमाश उसकी मां के हाथ से सैमसंग मोबाइल फोन छीन लिया और अदलपुरा की ओर भाग गये। विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा-392 व 411 की बढ़ोतरी की गयी।